गैंगस्टर छोटा राजन को दिल्ली हाई कोर्ट से मिली राहत। दिल्ली हाई कोर्ट से Chhota Rajan की जमानत मिल गई है।
बॉम्बे हाई कोर्ट ने 2001 में जया सेठी की हत्या के मामले में Chhota Rajan को अजीबन कारबास की सजा सुनाई थी। जस्टिस रेवती मोहित देरे और जस्टिस पृथ्वीराज चौहान की खंडपीठ ने 1 लाख रुपये की कीमत की सार्थक के साथ जमानत दी है।

30 मई 2024 को एक विशेष मकोका अदालत ने राजन और अन्य को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। यह राजन की दूसरी आजीवन कारावास की सजा है, क्योंकि वह 2011 में पत्रकार ज्योतिर्मय डे की हत्या के मामले में पहले से ही जेल में है। आज, न्यायमूर्ति रेवती मोहिते-डेरे और न्यायमूर्ति पृथ्वीराज चव्हाण की पीठ ने जमानत दे दी और विशेष मकोका अदालत के फैसले के खिलाफ उनकी अपील लंबित रहने तक उनकी आजीवन कारावास की सजा को निलंबित कर दिया।
फिलहाल Chhota Rajan अन्य आपराधिक मामलों में जेल में ही रहेगा.
जया सेठी हत्या कांड क्या था?
न्यूज़ के मुताबिक Chhota Rajan को जिस मामले में जमानत मिली वो जया सेठी की हत्या का मामला है। 4 मई 2001 को Chhota Rajan गिरोह के दो लोगों ने होटल की पहली मंजिल पर जया सेठी को गोली मार दी थी। जिसके बाद पुलिस की तरफ से बड़ी कार्रवाई की गई थी। जया सेठी की मौत से पहले ही छोटा राजन के गैंग की तरफ से वसूली की धमकिया मिल रही थी। जया सेठी को पुलिस की तरफ से सुरक्षा की गारंटी दी गई थी, लेकिन हत्या के 2 महीने पहले ही उन्हें सुरक्षा वापस लेने की मांग की गई थी।
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जया सेठी कोन थी?
मुंबई में सिलाई गामदेवी के पास गोल्डन क्राउन होटल की मालकिन थी जया सेठी। जया सेठी को छोटे राजन गिरोहा से वसुली का धमकिया मिल रही थी। 4 मई 2001 को जया सेठी को होटल के पहले मंजिल पर गोली मार के हत्या की गई थी।